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नीति समाधान

यूटिलिटी बंद करने के प्रतिबंध

अधिदेश

सारांश

सरकारें गर्मी के आपातकान के दौरान भुगतान न किए जाने पर यूटिलिटी सेवाओं को काटना प्रतिबंधित कर सकती हैं। अत्यधिक तापमान के दौरान कम आय वाले परिवारों को वातानुकूलन एवं अन्य यूटिलिटी सेवाएं प्रदान कर जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं।

क्रियान्वयन

यूटिलिटी कंपनियों को अधिदेश दें कि वो अत्यधिक गर्मी के दौरान भुगतान न होने की स्थिति में आवश्यक यूटिलिटी सेवाएं बंद नहीं कर सकती हैं।

उपयोग के विचार

प्रतिबंधों को तापमान सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। पात्रता का निर्धारण आय की जरूरतों, विशेष चिकित्सा स्थितियों, या अन्य सामाजिक आर्थिक तत्वों के आधार पर होना चाहिए। बंद करने के प्रतिबंधों के साथ ऊर्जा के संरक्षण के तरीकों पर सामुदायिक शिक्षा भी होनी चाहिए।

अवलोकन

  • जलवायु:

    गर्म/नम, गर्म/सूखा, ठंडा, संयमित
  • नीति लीवर:

    अधिदेशअधिदेश सरकारी नियम होते हैं, जिनके लिए हितधारकों को भवन कोड, अध्यादेशों, ज़ोनिंग की नीतियों, या अन्य नियामक टूल्स द्वारा मानकों का पालन करना होता है।
  • ट्रिगर बिंदु:

    कार्रवाई पर कोई पछतावा नहीं (कम लागत/कम प्रयास लेकिन पर्याप्त लाभ)अपेक्षाकृत कम लागत और कम प्रयास में (अपेक्षित निर्भरताओं के मामले में)किए गए कार्य, जिनके पर्याप्त पर्यावरणीय और/या सामाजिक लाभ हैं।
  • हस्तक्षेप के प्रकार:

    योजना/नीति
  • सेक्टर:

    अनौपचारिक बस्तियाँ, लोक निर्माण

केस अध्ययन

प्रभाव

  • लक्षित लाभार्थी:

    गर्मी से असुरक्षित समुदाय, निवासी
  • प्रभाव का चरण:

    आपातकालीन प्रतिक्रिया व प्रबंधन
  • मेट्रिक्स:

    कार्यक्रम में भाग लेने वाले परिवारों की संख्या

क्रियान्वयन

  • हस्तक्षेप का स्तर:

    राज्य/प्रांत, शहर
  • प्राधिकरण व प्रशासन:

    नगर सरकार, राज्य/प्रांतीय सरकार
  • कार्यान्वयन की समयरेखा:

    अल्पकालिक (1-2 वर्ष)
  • कार्यान्वयन के हितधारक:

    उद्योग, राज्य/प्रांतीय सरकार, शहर की सरकार
  • धन के स्रोत:

    निजी निवेश
  • कार्य करने की क्षमता:

    उच्च, मध्यम

लाभ

  • लागत-लाभ:

    कम
  • सबका भला:

    मध्यम
  • जीएचजी में कमी:

    N/A
  • सह-लाभ (जलवायु/पर्यावरण):

    N/A
  • सह-लाभ (सामाजिक/आर्थिक):

    यूटिलिटी सेवाओं में बचत करें